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Online Ho to Smaj Le Kannoon ki Line !, Networking Site Pe Frzii Profile Banane Wale Sawdhaan
अगर आपने ऑरकुट या फेसबुक जैसी किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर फर्जी
प्रोफाइल बनाया है तो सावधान हो जाएं। इस फर्जी प्रोफाइल से अगर किसी को नुकसान पहुंचा हो या फिर उसके साथ धोखा होता है और वह इसकी शिकायत पुलिस में करता है तो सजा हो सकती है। हाल ही में इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी (आईटी) एक्ट में किए गए संशोधन के बाद इस प्रकार की तमाम गतिविधियां क्रिमिनल एक्ट की श्रेणी में आ गई हैं। ऐसे मामलों में दोषी पाए गए शख्स को तीन साल तक कैद की सजा हो सकती है। साइबर क्राइम मामलों के जाने-माने वकील पवन दुग्गल के मुताबिक, अब किसी दूसरे का पासवर्ड चुराकर उसके आईडी का इस्तेमाल करना क्राइम होगा। अगर कोई शख्स किसी और के नाम पर ईमेल आईडी क्रिएट करता है और उस शख्स को ऐतराज है तो वह ईमेल आईडी क्रिएट करनेवाले के खिलाफ थाने में शिकायत कर सकता है। अगर कोई शख्स पासवर्ड चुराकर किसी और का मेल पढ़ता है तो भी उस शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत की जा सकती है। दुग्गल के मुताबिक, हाल के दिनों में बढ़ते साइबर क्राइम और साइबर टेररिजम को देखते हुए सरकार ने आईटी एक्ट में संशोधन किया है। पिछले साल दिसंबर में संसद में इससे जुड़ा बिल पास हो गया था। फरवरी में इस पर मुहर लगा दी गई। संशोधन के तहत, अगर कोई शख्स ऑनलाइन किसी को परेशान करता है या फिर ईमेल के जरिये मानहानि करता है तो वह भी क्रिमिनल एक्ट के दायरे में आएगा। अगर कोई किसी को बिना बताए उसकी मर्जी के बिना या फिर जानकारी के बिना अश्लील तस्वीर उतारता है तो वह भी दंडनीय अपराध होगा। अगर वह ऐसी तस्वीर वेबसाइट पर डालता है या फिर उसे ट्रांसमिट करता है और दोषी पाया जाता है तो उसे तीन साल तक कैद की सजा हो सकती है। यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई शख्स कंप्यूटर के जरिये सरकारी डेटा को नष्ट करे या फिर डेटा में वायरस प्लांट करे तो वह भी संज्ञेय अपराध होगा। इस मामले में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अगर कोई शख्स टेरर मेल भेजता है या किसी भी तरह से आतंकी गतिविधि से संबंधित मेल करता है या फिर उस मेल को क्रिएट करने में मदद करता है अथवा साजिश में शामिल है या फिर ऐसे मेल भेजने के लिए वाई-फाई सिस्टम का इस्तेमाल करता है तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा। इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अभियुक्त को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। माना जाता है कि पिछले साल 13 सितंबर को राजधानी दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े कुछ आतंकवादियों ने वाई-फाई सिस्टम को हैक कर इंडियन मुजाहिदीन की ओर से ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। Source: nbt.in नेटवर्किंग साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाने वाले सावधान! By ugesh sarkar, Section News Posted on Sun Mar 22, 2009 at 04:03:52 AM EST
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